मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल
बोर्ड की स्थापना
मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम 1970 क्रमांक 5 सन 1971 के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन के नियंत्रण में गठित एक निकाय है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
वर्तमान में डॉक्टर पी. सी. शर्मा, उपसंचालक, आयुष विभाग को मध्य प्रदेश बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वर्तमान में डॉक्टर पंकज गुप्ता रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं।
बोर्ड के मुख्य कार्य
मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के चिकित्सकों का पंजीयन करता है एवं रजिस्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी अनिवार्य है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्यों से संबंधित है:
- छात्रों का अस्थाई पंजीकरण उनकी इंटर्नशिप शुरू होने से पहले देना।
- दो इंटर्नशिप पश्चात स्थाई पंजीकरण करना।
- स्थाई पंजीकरण में संशोधन प्राप्त की गई अतिरिक्त योग्यता करना।
- पंजीयन और अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करना मुख्य रूप से जब पेशेवर किसी अन्य राज्य में या तो अभ्यास के लिए या रोजगार के उद्देश्य से अपना पंजीयन स्थानांतरित करना चाहते हैं।
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत आयुष विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल द्वारा प्रदत्त सेवाओं की समय -सीमा:-
सेवा क्रं. | सेवाऐं | पद मिहित अधिकारी का नाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा |
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1 | आयुष चिकित्सक का पंजीयन | रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल | 90 कार्य दिवस |
2 | आयुष चिकित्सक का प्रोविजनल पंजीयन | रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल | 30 कार्य दिवस |
3 | अन्य प्रदेश मे पंजीयन के लिए | रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल | 30 कार्य दिवस |
आदेशानुसार
रजिस्ट्रार